राइट टू सर्विस एक्ट को और प्रभावी बनाएगा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर

राइट टू सर्विस एक्ट को और प्रभावी बनाएगा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर

झज्जर, 21 जनवरी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी विभाग निर्धारित समय में ही सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को निपटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से  ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) शुरू किया गया है, जिसके बाद अब किसी भी सेवा में देरी होने पर वह ऑटो अपील में चली जाती है।


उन्होंने  बताया कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिए अहम कदम उठा रही है। सरकार द्वारा लगभग पांच सौ सरकारी सेवाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही हैं ।  


समयबद्धता के साथ सुनिश्चित हो रहा सरकारी सेवाओं का निष्पादन
उन्होंने बताया कि लोक हित में इन सभी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्धता के साथ सेवाओं का निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिये सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में कार्य नहीं होने पर अपने आप आवेदन उच्च सक्षम अधिकारी के पास चला जाता है।


ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों का सशक्त माध्यम
उन्होंने बताया कि अगर उच्च सक्षम अधिकारी के पास भी काम होने में देरी होती है तो आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होता है तो  आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं।   आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। हर स्तर पर निर्धारित समय अवधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे।


   डीसी ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी  सेवाएं और योजनाओं को समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का दायित्व है। सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा के का ब्यौरा चस्पा करना जरूरी है।

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