जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 5, 12, 19 और 27 जनवरी को रोहतक में

जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 5, 12, 19 और 27 जनवरी को रोहतक में

झज्जर, 04 जनवरी। आजादी अमृत महोत्सव के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम  उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के तहत आने वाले  जिला झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 5, 12, 19 और 27 जनवरी को रोहतक स्थित राजीव गांधी विद्युत भवन  के कांफ्रेंस हॉल में प्रात: 11 बजे से दोपहर एक बजे तक की जाएंगी, जिसमें उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली दर, मीटर सिक्योरिटी, खऱाब हुए मीटरों सम्बंधित और वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर झज्जर के अधीक्षक अभियंता जीआर तंवर ने बताया कि उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

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