वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 16 फरवरी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिलाभर में महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा शादियों के सीजन में बाल विवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन के साथ- साथ समाज के हर वर्ग को भी सहयोग जरूरी है,ताकि बाल विवाह जैसी समाजिक कुरीतियो को रोका जा सके।
डीसी ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े को नाबालिंग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढावा देता है या उसकी सहायता करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने जनसाधारण एवं विवाह में सेवा देने वाले टेंट, हलवाई, पंडित, केटरर, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से अनुरोध किया कि वे ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में न तो शामिल हो और न ही अपनी सेवाएं दें। अन्यथा उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के आयोजन से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए आमजन बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सम्पर्क कर सूचना दे ताकि समय पर हस्तक्षेप करके बाल विवाह को रुकवाया जा सकें।