वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 06 फरवरी। सरकार द्वारा डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 10 फरवरी तक आवेदन पत्र पोर्टल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढऩे वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आट्र्स में पढऩे वाले को 8 हजार रुपये वार्षिक, कॉमर्स/साईंस तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वाले छात्रों को 8 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपये वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
डीसी ने बताया कि इसी प्रकार स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढऩे वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपये व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढऩे वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढऩे वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।