रंजिश में गोली मारकर की थी हत्या, 35 साल पहले पिता का भी मर्डर हुआ था

रंजिश में गोली मारकर की थी हत्या, 35 साल पहले पिता का भी मर्डर हुआ था

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ संजय पांचाल रोहतक में दूधिए की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने करीब 5 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया। पारिवारिक रंजिश रखते हुए गोली मारकर हत्या की थी। जिसमें हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।सदर थाना के प्रभारी निरीक्षक अरविंद ने बताया कि 27 दिसंबर 2017 की शाम को गांव लाढौत के दुधिया राजेश उर्फ राजू की मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात युवकों ने गोली मारकर लाढौत की फाटक पर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई आरंभ कर दी।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राजेश के पिता प्रकाश की हत्या करीब 35 साल पहले हुई थी। परिवार में राजेश के ताऊ लगने वाले वेदपाल पर हत्या का आरोप था। कुछ समय पहले राजेश व उसके भाई कर्मबीर ने आरोपी मोनू की बुआ के हिस्से की जमीन खरीदी थी। इसके अलावा भी दोनों परिवारों में कई बार आपस में अनबन हुई।इन्हीं बातों की रंजिश रखते हुए वेदपाल के भतीजे मोनू ने अपने साथियों गांव टिटौली निवासी राहुल और रोहित के साथ मिलकर राजेश की हत्या करने का प्लान बनाया। राजेश प्रतिदिन दुध बेचने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव से रोहतक जाता था। 27 दिसंबर 2017 को मोनू अपने साथी राहुल व रोहित के साथ सफेद रंग की मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाढौत रोड़ पर खड़े हो गए।जब राजेश अपने घर से दुध देने के लिए रोहतक जा रहा था तो रास्ते में रेलवे फाटक के आगे अपनी मोटरसाइकिल अड़ाकर मोनू ने राजेश को गोली मारी। रोहित ने चाकू से राजेश पर हमला किया। जिससे राजेश की मौत हो गई। आरोपी मोनू को 15 जनवरी 2018 को गांव लाढौत से गिरफ्तार किया गया।आरोपी मोनू उर्फ मन्नू को राजेश उर्फ राजू की हत्या करने मे दोषी मानते हुए अतिरिक्त सेशन जज राजकुमार यादव की अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी मोनू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा ना करने पर 3 माह अतिरिक्त सजा होगी। शस्त्र अधिनियम एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा ना करने पर 2 महीने अतिरिक्त सजा दी जाएगी।

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