वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ संजय पांचाल रोहतक, जिलाधीश यशपाल ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 फरवरी को महाशिवरात्री के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिïगत ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है।
जिलाधीश यशपाल द्वारा जारी आदेश के तहत स्थानीय वैश्य कॉलेज रोड़ स्थित शिव मंदिर श्मशान भूमि के लिए रोहतक के तहसीलदार मनोज कुमार तथा किलोई गांव स्थित शिव मंदिर के लिए सांपला के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित कुमार को ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जिलाधीश द्वारा जारी अन्य आदेश के तहत स्थानीय एचएसआईआईडीसी की आईएमटी के सैक्टर 30बी (फेज-1) के गेट नम्बर 3, प्लॉट संख्या एक के एशियन पेंट के समीप ग्रीन बेल्ट की भूमि से कब्जा हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिïगत सांपला के नायब तहसीलदार आशीष मलिक को ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिसबल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे।