बकाया सम्पत्तिकर धारको पर होगी कार्रवाई

बकाया सम्पत्तिकर धारको पर होगी कार्रवाई

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक, धीरेन्द्र खड़गटा आयुक्त निगम रोहतक के सम्मुख अवैध व्यवसायिक,होस्पीटलों,होटलों,कोचिंग सैंन्टरों,पीजी संचालकों मालिकों नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें उपस्थित मालिकों के भवन प्लान,हाउस टैक्स बिल,फायर एनओसी,पार्किंग सूविधा इत्यादि मापदण्डों को दस्तावेजों अनुसार जांच की गई, मापदण्डों को पूरा ना करने वाले भवन मालिको को निर्देश दिये गए है कि वे एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर मापदण्डों को पूर्ण अपडेट करवाकर नगर निगम कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए गए अन्यथा निश्चित समयावधि के पश्चात नियमों की पालना ना करने वाले अवैध व्यवसायिक मालिकों के विरूद्व हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 व हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगे आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में बहुत से सम्पत्तिकर दाताओ द्वारा सम्पत्तिकर जमा नहीं करवाया गया है तथा कर शाखा द्वारा पूर्व भी सम्पत्तिकर बकाया दारो के विरूद्व सीलींग की कार्रवाई की गई थी व्यवसायिक,होस्पीटलों,होटलों,कोचिंग सैंन्टरों,पीजी संचालकों,मालिकों अवैध चिन्हित भवनो की व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान विकाश शुल्क, बकाया सम्पत्तिकर (एरियर सहित) तथा अस्थाई अतिक्रमण से सम्बन्धित मामले सुने गए है, मामलो के निपटान व नगर निगम की आय में बढोतरी करने हेतु नगर निगम, रोहतक द्वारा बकाया सम्पत्तिकर की वसूली तथा अवैध भवनो के विरूद्व कार्रवाई करने के लिए 09.03.2023 से सीलींग अभियान चलाया जायेगा, जिस दौरान सम्पत्तिकर, भवन एवं एन्फोर्समेंट की टीमें संयुक्त रूप से कार्य करेंगी।

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