वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 04 मार्च । डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव श्रृंखला की श्रृंखला में सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं,जोकि स्वरोजगार की दिशा में कारगर साबित हो रही हैं। निगम द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। डीसी ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का फॉर्मेट निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
डीसी ने बताया कि इन योजनाओं के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए लकड़ी का काम जैसे फर्नीचर, इमारती लकड़ी दरवाजे खिड़कियां आदि बनाना, लोहे का काम जैसे खराद, वेल्डिंग, गेट ग्रिल आदि बनाना, तेल कोल्हू आटा चक्की, हथकरघा, लेथ, टरनर, ग्राइंडर आदि, टायर रिट्रेडिंग, छापा खाना, चमड़े से सम्बन्धित काम जैसे जूते, जूतियों, पर्स, जैकेट आदि बनाना, मरम्मत करना, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, मिक्सी / ग्राइंडर / जूसर गैस- चूल्हा मरम्मत कार्य, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर मरम्मत कार्य, कागज, कपडे के लिफाफे, बैग बनाना आदि कार्यों को लेकर आवेदन किया जा सकता है।
इसी तरह उन्होंने बताया कि व्यापार क्षेत्र के लिए परचून, किरयाना की दुकान, चाय-नाश्ते, मिठाई की दुकान कॉस्मेटिक दुकान, ब्यूटी पार्लर, सब्जी, फ्रूट की दुकान, टेलरिंग कार्य, मोबाईल दुकान, जूते-चप्पल की दुकान, कपड़े का कार्य, कबाडी की दूकान, दवाईयां की दूकान, काकरी की दूकान सिमेंट की दूकान खेल के सामान की दूकान, किताबों तथा स्टेशनरी की दूकान, मोबाईल दुकान, टी.वी की दुकान, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा की मरम्मत आदि के लिए भी ऋण लिया जा सकता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन
डीसी ने बताया कि उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत 75 हजार रुपए तक के ऋण जिसमें लाभार्थी को 10 हजार रुपए का अनुदान (अधिकतम सीमा) मिलेगा वहीं इसके लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम द्वारा ऋण वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र डाउनलोड कर आगामी 10 मार्च तक हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम के कार्यालय में जमा करवा सकता है। ऋण आवेदन के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवाने होंगे। योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकता है।