झज्जर, 26 दिसंबर। सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की गई है। यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने सोमवार को यहां दी। उन्होंने जनहित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए लोगों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण होने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जनसेवा का प्रारूप बताया।
डीसी ने ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोडऩे के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।
हरियाणा से बाहर खरीदे गए गैर परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण समय सीमा 15 दिन
उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन ,राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोडऩा /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन, वाहन परिवर्तन, वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
नई श्रेणी जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के तहत ड्राइविंग लाइसेंस ( परिवहन वाहनों) को जिला परिवहन अधिकारी सह पंजीकरण एंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस( परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है। राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन,राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण ,हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना ,पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण फिटनेस प्रमाणपत्र 7 दिन में मिलेगा। इसी प्रकार परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय)के लिए 5 दिन की सीमा तय की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की सेवाएं अधिसूचित होने से आमजन के कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा होंगे।