ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए पंजीकरण फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि आज : डीसी

ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए पंजीकरण फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि आज : डीसी

झज्जर, 22 जनवरी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार द्वारा कृषि तथा किसान कल्याण के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही है,जिनका हर वर्ग के किसानों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी के आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि सोमवार 23 जनवरी  है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं कराई है,ऐसे पात्र किसान निर्धारित तिथि तक ट्रैक्टर  पर सब्सिडी के आवेदन के साथ कृषि विभाग के पोर्टल पर यह फीस जमा करवाना सुनिश्चित करें।
डीसी ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करवाई है, ऐसे किसान सोमवार  23 जनवरी तक अपने आवेदन के साथ दस हजार रुपये की फीस जमा करवाना सुनिश्चित करें।
 योजना का लाभ लेने के लिए राशि का भुगतान जरूरी
डीसी ने बताया कि पात्र किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का फायदा उठाने के लिए इस राशि का भुगतान करना आवश्यक है, नहीं तो इस स्कीम में शामिल होने के लिए किसान को पात्र नहीं माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्व अनुमोदित निर्माताओं/डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर माडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडकऱ) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरान्त डीजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनुमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जायेगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान का पंसद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
ट्रैक्टर के सभी मूल दस्तावेजों का होगा भौतिक सत्यापन
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतू प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चैक करने उपरान्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर मे माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या सहायक कृषि अभियंता, झज्जर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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