
वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 09 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार झज्जर व उपमंडल बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 फरवरी को किया जाएगा। इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार बंसल ने आह्वान किया राष्ट्रीय लोक अदालत को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाने के लिए सभी को बढ़ चढकऱ हिस्सा लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें आम जनता को अधिकतम छूट एवं वाहन बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व पंचायती राज, जिससे आम जनता को लोन रिकवरी केस में अधिकतम छूट वाहन दुर्घटना मुआवजा में अधिकतम मुआवजा आपसी सहमति के आधार पर दिया जा सके। छोटे अपराधों में ट्रैफिक चालान व फैक्ट्री इत्यादि मामलों के निपटारे में रियायत एवं नरमी बरती जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल वर्चुअल दोनों तरीको से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार बंसल ने लोगो से लोक अदालत का लाभ उठाने का आह्वान किया हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पांच बैंच गठित :
सचिव अरविंद कुमार बंसल ने बताया कि शनिवार 11 फरवरी को लगने वाली लोक अदालत के लिए पांच बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि चार बैंच झज्जर के लिए व एक बैंच उपमंडल बहादुरगढ़ के लिए गठित की है। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट न्यायाधीश भावना जैन की बेंच पारिवारिक मामलों की सुनवाई करेगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फखरुद्दीन की बेंच अन्य मामलों जैसे वाहन दुर्घटना मुआवजा की सुनवाई करेगी, तथा इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स आदि की भी सुनवाई करेंगे। अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन विनय शर्मा व सिविल जज जुनियर डिवीजऩ श्रीमती इंदु बाला की बेंच ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, दीवानी आदि मामलों की सुनवाई करेंगी। बहादुरगढ़ के मामलों की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजऩ खुशबू गोयल की बेंच करेगी।