शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अनुपात संबंधी जन सुनवाई 21 फरवरी को

शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अनुपात संबंधी जन सुनवाई 21 फरवरी को

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 11  फरवरी। रोहतक मंडल की शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई 21 फरवरी को 11.30 बजे रोहतक के जिला विकास भवन स्थित कॉफ्रेंस हॉल में होगी, जिसमें झज्जर सहित अन्य जिलों के नागरिकों के पक्षों की सुनवाई की जाएगी।
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़े वर्गों के अनुपात संबंधित मुद्दे की जांच के लिए  रोहतक मंडल की जन सुनवाई के लिए शैड्यूल जारी किया गया है। रोहतक मंडल के तहत आने वाले जिला रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी जिलों के शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दों के लिए 21 फरवरी को 11.30 बजे जन सुनवाई की जाएगी। इस जन सुनवाई में संबंधित जिला नगर आयुक्त/ नगर निगम के आयुक्तों, संबंधित महापौरों/ अध्यक्षों/ प्रशासकों को के साथ-साथ संबंधित आजमन को आमंत्रित किया गया है ताकि वे आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकें।

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