नए सत्र के लिए प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

नए सत्र के लिए प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर,13 फरवरी। जिला भर में चल रहे प्ले स्कूलों के संचालक नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पूर्व ही अपने स्कूलों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। यह जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि बिना मान्यता के प्राइवेट प्ले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय या संबंधित महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के अलावा बाल भवन झज्जर स्थित जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ठ किया कि प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन संबंधी फाइलें केवल जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय झज्जर में ही जमा हो सकेंगी।

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