वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक, उपायुक्त यशपाल ने जिलावासियों का आह्वान किया है कि जरूरतमंद व्यक्ति बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिये के बहकावे में न आये, बल्कि केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के माध्यम से ही बच्चा गोद लें। सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा आवेदन के बारे में जांच की जायेगी उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान किया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को बच्चा गोद लेने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। अनाथ व लावारिस, अंतर-परिवार और सौतेले माता व पिता द्वारा बच्चा गोद लिया जाता है। बच्चा गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा जांच की जायेगी तथा सभी शर्तें पूरी होने पर ईकाई द्वारा बच्चा गोद लेने की अनुमति दी जायेगी। यह प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से की जायेगी। इस संदर्भ में किशोर न्याय (बच्चों देखभाल एवं संरक्षण) के लिए केयरिंग वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय निर्धारित दस्तावेज अपलोड अवश्य करें। गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
बच्चा गोद लेने के लिए बिचौलियों की बहकाई में न आये
उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों से ही सम्पर्क करें। इसमें किसी बिचौलिये व दलाल की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए बहला सकते है। बच्चा गोद लेने के लिए किसी व्यक्ति, गैर कानूनी संस्था, मैटरनिटी होम, अस्पताल व नर्सिंग होम इत्यादि से सम्पर्क न करें। केयरिंग वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीएआरई डॉट एनआईसी डॉट इन में दिये गए निर्देशों में दर्शाये शुल्क के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं करना होगा।