वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 22 फरवरी। जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध पीवीसी मार्केट को पनपने से रोकने के लिए जनहित में तुरंत प्रभाव से आगामी 17 अप्रैल, 2023 तक अवधि के लिए आदेश जारी किए है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से प्लास्टिक मैटेरियल डम्प करने से जलवायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने और वन्यजीव के गुणवत्तापूर्वक जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते है।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी आदेशों मेंं कहा जनहित में बहादुरगढ़ में अवैध रूप से अनाधिकृत जमीन / स्थानों पर प्लास्टिक डम्प करना, प्लास्टिक वेस्ट को अनलोड करना आदि पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंंने कहा कि जिला झज्जर जिला की राजस्व सीमा में प्लास्टिक लोड गाडिय़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक, सचिव आरटीए व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ उक्त आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।