वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक, उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्व: रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। निगम द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत स्व: रोजगार स्थापित करने अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का फोर्मेट निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है उपायुक्त यशपाल ने बताया कि इन योजनाओं के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए लकडी का काम जैसे फर्नीचर, इमारती लकड़ी, दरवाजे, खिडकियां आदि बनाना, लोहे का काम जैसे खराद, वैल्डिंग, गेट ग्रिल आदि बनाना, तेल काल्हू आटा चक्की, हथकरघा, लेथ, टरनर, ग्राईन्डर आदि, टायर रिट्रेडिंग, छापा खाना, चमड़े से सम्बन्धित काम जैसे जूते, जूतियों, पर्स, जैकट आदि बनाना, मरम्मत करना, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, मिक्सी / ग्राइन्डर / जूसर गैस- चूल्हा मरम्मत कार्य, साईकल, मोटर साईकल, कार, जीप, ट्रैक्टर मरम्मत कार्य, कागज, कपडे के लिफाफे, बैग बनाना आदि कार्यों को लेकर आवेदन किया जा सकता है उपायुक्त यशपाल ने बताया कि व्यापार क्षेत्र के लिए परचुन, किरयाने कि दुकान, चाय-नाश्ते, मिठाई की दूकान कॉस्मैटिक दुकान, ब्यूटी पार्लर, सब्जी, फ्रूट की दुकान, टेलरिंग कार्य, मोबाईल दुकान, जुते-चप्पल की दुकान, कपडे का कार्य, कबाडी की दूकान, दवाईयां की दूकान, काकरी की दूकान सिमेंट की दूकान खेल के सामान की दूकान, किताबों तथा स्टेशनरी की दूकान, मोबाईल दुकान, टी.वी की दूकान, आटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा की मरम्मत आदि के लिए भी ऋण लिया जा सकता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत 75 हजार रुपये तक के ऋण जिसमें लाभार्थी को 10 हजार रुपये का अनुदान (अधिकतम सीमा) मिलेगा वहीं, इसके लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम द्वारा ऋण वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र डाउनलोड कर आगामी 10 मार्च तक हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम के जिला कार्यालय में जमा करवा सकता है। ऋण आवेदन के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवाने होंगे। योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम जिला कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
ऋण योजनाओं के लिए यह होगी पात्रता
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आवेदक जिला रोहतक का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक न हो। बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रूपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का डिफाल्टर न हो। साथ ही पहले लिए ऋण का दुरूपयोग न किया हो तथा एनएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड व्याज भी वसूला जाएगा।