गैर-अधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदारी ना करें नागरिक : डीसी

गैर-अधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदारी ना करें नागरिक : डीसी

  • बहादुरगढ क्षेत्र में संंबंधित विभाग ने अधिसूचित किए खसरा नंबर

HomeContactवॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़:
बहादुरगढ़ ।
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में बिना लाइसेंस / सीएलयू/एनओसी प्राप्त किए अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित करने की रिपोर्ट प्रशासन के संज्ञान में आई है। जिला में अवैध कालोनियों को नहीं पनपने दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र के कुछ किला/खसरा नंबरों में अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, इंतकाल आदि) उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन न करें।उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ में खसरा नंबर 240, 241, 242, 259, 260, 953मिन, 954मिन, 998मिन,999 में कोई भी व्यक्ति जमीन की खरीदारी न करें। उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि चिन्हित क्षेत्र में किसी प्रकार के बिजली कनेक्शन जारी ना किए जाएं।डीसी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के विकसित की जा रही किसी भी कॉलोनी को ढहा दिया जाएगा।
ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन का आहवान किया कि अवैध कॉलोनी में जमीन या प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें।
प्लाट खरीदने से पहले राजस्व, डीटीपी,शहरी निकाय सहित संबंधित विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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