बकाया सम्पत्तिकर धारको पर की गई कार्रवाई

बकाया सम्पत्तिकर धारको पर की गई कार्रवाई

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक, धीरेन्द्र खड़गटा आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा बताया गया कि व्यवसायिक,होस्पीटलों,होटलों,कोचिंग सैंन्टरों,पीजी संचालकों मालिकों नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिस दौरान सभी मालिकों को भवन प्लान,हाउस टैक्स बिल,फायर एनओसी,पार्किंग सूविधा इत्यादि मापदण्डों को पूरा करने के निर्देश दिए गए अन्यथा नियमों की पालना ना करने वाले अवैध व्यवसायिक मालिकों के विरूद्व हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 व हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगे आयुक्त द्वारा बताया गया कि उपरोक्त मापदण्डो को पूर्ण न करने तथ्रर बकाया सम्पत्तिकरदाताओ के विरूद्व आज नगर निगम की सयंुक्त टीमों द्वारा झज्जर रोड़, आउटर झज्जर रोड़, मस्तनाथ नगर, दिल्ली रोड़, बस स्टैंड रोड़, सुखपुरा चौक आदि क्षेत्रो में सीलींग अभियान चलाया गया। जिस दौरान अधिकारियो/कर्मचारियो की टीम द्वारा सख्ती से कार्य किया गया। अभियान के दौरान टीम द्वारा 15 होटल, 04 पी.जी. तथा 02 फैक्ट्री व 03 काम्पलैक्स (होटल- स्काई ब्लू, रैड रोज, अपना होटल, स्टार, पैलेस, ग्रीन दा सपा, अशोका, मिलन, ताज पी.जी.- योगेन्द्र सिंह पी.जी., आस्था पी.जी., फैक्ट्री- सन्ता हार्डवेयर, गौशु इत्यादि) सील किए गए। टीम द्वारा मस्तनाथ नगर में सीलींग के दौरान स्टूडैंट पी.जी. के मालिक द्वारा मौके पर 476830/- रूपये का चैक नगर निगम को सुपुर्द किया नगर निगम क्षेत्र में बहुत से सम्पत्तिकर दाताओ द्वारा सम्पत्तिकर जमा नहीं करवाया गया है तथा कर शाखा द्वारा पूर्व में भी सम्पत्तिकर बकायादारो के विरूद्व सीलींग की कार्रवाई की गई थी तथा सम्पत्तिकर की वसूली तथा अवैध भवनो के विरूद्व यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिस दौरान सम्पत्तिकर, भवन एवं एन्फोर्समेंट की टीमें संयुक्त रूप से सीलींग कार्य करेंगी।

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