700 ग्राम चरस नशीले पदार्थ सहित युवक को किया गिरफ्तार

700 ग्राम चरस नशीले पदार्थ सहित युवक को किया गिरफ्तार

आरोपी द्वारा अवैध तरीके से खरीदी गई संपत्ति को किया जा चुका है कुर्क

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक : रोहतक पुलिस की एएनसी की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए युवक को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी से 700 ग्राम चरस बरामद हुआ है। आरोपी के ख़िलाफ़ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग अंकित कर कार्यवाही की गई हैं।

प्रभारी एंटी नारकोटिक्स सेल टीम पीएसआई प्रविन्दर ने बताया कि स.उप.नि. संजीत के नेतृत्व मे एएनसी की टीम भगवान वाल्मीकि चौक के पास गश्त मे मौजूद थी। दौराने गश्त सूचना मिली की करतारपुरा निवासी युवक नशीला पदार्थ बेचने का अवैध धंधा करता है। एएनसी की टीम ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बांगड़ सिनेमा पुल के पास हिसार बाईपास की तरफ से आ रहे युवक को शक के आधार पर काबू किया गया। युवक की पहचान धर्मबीर पुत्र चन्द्र निवासी करतारपुरा के रुप मे हुई। नियमानुसार तलाशी लेने पर युवक के पास प्लास्टिक थैली से 700 ग्राम चरस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ थाना शहर मे अभियोग संख्या 356/2023 अंकित कर गिरफ्तार किया गया है। दौराने जांच सामने आया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला रोहतक मे 6 मामले दर्ज है। इसके अलावा आरोपी पर जुलाना (जींद) मे स्नैचिंग का एक मामला दर्ज है।  

रोहतक पुलिस मे नशीले पदार्थो की तस्करी करने वालो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है जिसमे आरोपियो द्वारा नशीले पदार्थो की तस्करी कर रुपयो से अवैध तरीके से खरीदी गई सम्पतियो को कुर्क किया जा रहा है। रोहतक पुलिस ने दिनांक 10.06.2022 को आरोपी धर्मबीर द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी जो कि उसने अपने बेटे, बेटी के नाम से रोहतक शहर मे प्रॉपर्टी खरीदी थी। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी व प्रशासक (स्वापक औषधि व मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) श्री संजोग कपूर के द्वारा जांच करने के उपरांत आरोपियो की सम्पति व बैंक बैलेंस को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए। स्वापक औषधि व मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 68एफ(2) के तहत रोबिन व ललिता के नाम से खरीदी गई उपरोक्त प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। 

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