महिला समृद्धि एवं सूक्ष्म ऋण योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च

महिला समृद्धि एवं सूक्ष्म ऋण योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर, 03 मार्च हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक पवन फौगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा महिला समृद्धि एवं सूक्ष्म ऋण योजना आरंभ की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन/स्वयं के रोजगार हेतु महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से 75 हजार रुपए का ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित गए है, जिसकी अंतिम तिथि 10 मार्च है।
योजना बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसमें अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष है ऋण हेतु आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आवेदक के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड/वोट कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साईज के दो फोटो होने चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए सभी दस्तावेजों सहित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मकान नंबर 612, वार्ड नंबर एक, नजदीक पुराना बस स्टैण्ड झज्जर में संपर्क कर सकते है या योजना से संबंधित जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 9812838233 पर संपर्क कर सकते हैं।

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